गुरुग्राम, पांच साल पहले कैब में लिफ्ट देकर युवक को फ्रूटी में नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोना सिंह की कोर्ट ने मूलरूप से बिहार के किशनगंज निवासी मोहम्मद आलम, प्रनव कुमार सिंह और पलवल निवासी प्रवीन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को पांच-पांच साल का सख्त कारावास और पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मूलरूप से महेंद्रगढ़ निवासी दीपक चार जून 2018 को इफको चौक से एक कैब में बैठकर अपने गांव जा रहा था। खेड़की दौला टोल पार करने के बाद कैब में सवार युवकों ने उसको पीने के लिए फ्रूटी दी। फ्रूटी पीने के बाद वह बेहोश हो गया और उसको कुछ जानकारी नहीं।आरोपी उसे पचगांव पर उतारकर फरार हो गए थे।गंभीर हालत में दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छह जून को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने गांव चला गया था। गांव से वापस लौटने पर 14 जून 2018 को मानेसर थाने में शिकायत दी। बताया कैब लूटेरों ने उसकी जेब में रखे 2400 रुपए नकद,मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड का प्रयोग कर खाते से 60 हजार रुपए भी निकाले गए। मानेसर थाने में पुलिस ने शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 392 को भी शामिल कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने आरोपी बनाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई।पुलिस की तरफ से मामले साक्ष्य और 13 गवाह भी पेश किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोना सिंह की कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।इसके साथ पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया।