- जींद, 9 अगस्त : हरियाणा के जींद में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के के मामले में एडीजे कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। यहां कोर्ट ने दोषी को 35 हजार रुपए जुर्माना भी किया है और जुर्माना न देने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
- बता दे कि नरवाना सिटी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 7 अप्रैल 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। वह स्कूल में गई थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। आसपास और सब जगह उसे तलाशा गया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।
- पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बंधक बनाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए छात्रा को बरामद कर लिया था। पुलिस बयान में छात्रा ने आरोप लगाया था कि गांव उझाना निवासी साहिल ने उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
- पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला एडीजे डॉ. चंद्रहास की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में साहिल को 20 साल का कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।