Sunday, September 15, 2024

नहीं खुला शंभू बॉर्डर 24 जुलाई को खुलना था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

नई दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर।
हरियाणा बॉर्डर को लेकर जहां हरियाणा में राजनीति तेज हो गई है वहीं दूसरी ओर सुप्रीमकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगादी है क्योंकि हरियाणा सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फसले पर रोक लगाते हुएं कहां हैं शंभू बॉर्डर के पस यथास्थिति बनाए रखी जाए। जहां किसान 13 फरवरी से अपना डेरा जमाए हुए हैं।

सरकार भी शंभू बॉर्डर को खाली करने के मामले को लेकर डरी हुई है
किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और हरियाणा सरकार भी शंभू बॉर्डर को खाली करने के मामले को लेकर डरी हुई है हरियाणा सरकार का कहना है अगर शंभू बॉर्डर को खाली कराएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है क्योंकि हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और हरियाणा सरकार इन चुनावों को देखते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती और किसानों को नाराज नहीं करना चहती इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाने का पस्ताव सरकार को दिया है यह कमेटी किसान और अन्य हितधरकों से मिलकर किसने की समस्या सुनेगी जिससे व्यावहारिक समाधान निकल सकता है जो सभी के हित में होगा।

चुनाव के चलते सरकार किसानों से नहीं ले सकती दुश्मनी मोल।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और विधानसभा चुनाव सर पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहले ही भाजपा को 5 सीटों का हरियाणा में नुकसान हो चुका है और अगर किसानों से आकर पंगा लेती है तो हरियाणा में भाजपा भारी नुकसान में जा सकती है इसलिए सरकार ने सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया।

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