दिनांक 26.07.2021 को थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में एक सूचना बिलासपुर चौक, गुरुग्राम पर एक दुकान में एक युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना बिलासपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मृतक के भाई ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसके भाई के साथ कुकर्म किया गया है जिसके कारण इसके भाई ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए 01 आरोपी को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, आरोपी की पहचान सोयब निवासी छोटी बाई, जिला नूंह के रूप में हुई। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दिनाँक 26.09.2024 को श्री अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को POCSO ACT के तहत उम्र कैद व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा तथा धारा 306 IPC के तहत 10 वर्ष कैद व 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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