डीसी नूंह बोले मुआवजे के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी
- नूंह, 8 अगस्त :नूंह हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। बृज मंडल धार्मिक यात्रा में हिंसा में प्रभावित कोई भी नागरिक https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकता है। फिर इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आकलन व सत्यापन करने के बाद नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
- नूंह के डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि सरकार ने इस पोर्टल पर नए फीचर शामिल किए हैं, ताकि नागरिक जान-माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए परिवार पहचान पत्र भी जरूरी है।
- ऐसे दें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी जानकारी
- ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हिंसा के दौरान हुई संपत्ति नुकसान की जानकारी देने के लिए सबसे पहले https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर क्लिप करें,उसके बाद पोर्टल ओपन होने पर सबसे पहले नागरिकों को अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर डालना होगा। पीपीपी डालने के बाद दिए गए आप्शन पर क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी भरनी होगी।
- इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान की फोटो भी अपलोड करनी है। उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी अपलोड करवा सकते हैं।
- अधिकतम मुआवजा मिलेगा 50 लाख
- नूह के डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि नागरिक द्वारा पोर्टल पर घोषित चल संपत्ति के मामले में राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसी प्रकार, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा।