
जान-बुझकर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की
अवैध रास्तों के निर्माण में साजिश का आरोप
चंडीगढ़, 12 जुलाई 2025:
हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), गुरुग्राम द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2025 को जिला नूंह के तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी बिजेन्द्र राणा को एक गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई FIR संख्या 18, दिनांक 01.06.2025 के अंतर्गत दर्ज विभिन्न धाराओं और अधिनियमों के तहत की गई है।
✅ गिरफ्तारी और जांच की पृष्ठभूमि:
ACB द्वारा की गई तफतीश के दौरान आरोपी बिजेन्द्र राणा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के पश्चात उन्हें हिरासत में लिया गया। आरोपी को आज 12 जुलाई को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी।
उक्त FIR में बिजेन्द्र राणा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराएं 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329(3), 303 के अतिरिक्त,
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खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21,
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15(1), तथा
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पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900 की धारा 19 के तहत आरोप दर्ज हैं।
🏗️ चकबंदी स्कीम में गड़बड़ी और आरोपों का विवरण:
बिजेन्द्र राणा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2024 में नूंह जिले के गांव बसई मेव, फिरोजपुर झिरका में बतौर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यरत रहते हुए दिनांक 13 फरवरी 2024 को चकबंदी स्कीम के अंतर्गत दो रास्तों को 4 करम से बढ़ाकर 6 करम करने की मंजूरी दी।
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इसके उपरांत, गांववासियों द्वारा एतराज नंबर 2 के तहत दो अवैध रास्तों के निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई।
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शिकायत में कहा गया कि ये रास्ते राजस्थान सीमा की ओर जा रहे हैं और वहां के खनन माफिया, क्रेशर मालिकों, रॉयल्टी ठेकेदारों तथा कुछ स्थानीय व्यक्तियों की मिलीभगत से बनाए जा रहे हैं ताकि सभी को अनुचित लाभ व मोटा मुनाफा प्राप्त हो।
लेकिन इसके बावजूद बिजेन्द्र राणा ने उक्त एतराज को खारिज कर दिया तथा एतराज नंबर 3 को स्वीकारते हुए गांव बसई मेव से राजस्थान के गांव नांगल व छपरा को जोड़ने वाले रास्तों को भी 6 करम चौड़ा करने की स्वीकृति दे दी।
👥 साजिश में शामिल अन्य आरोपी:
ACB गुरुग्राम ने इस मामले में पहले ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें शामिल हैं:
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शेर मोहम्मद पुत्र ईशाक,
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मोहम्मद लतीफ पुत्र अशरू (निजी व्यक्ति, निवासी गांव बसई मेव),
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तथा चकबंदी विभाग के तीन तत्कालीन अधिकारी।
🚨 फरार आरोपी व इनाम की घोषणा:
इस मामले में तीन आरोपी अब भी फरार हैं:
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शाबिर पुत्र रहमान
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शौकत पुत्र रहमान
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हनीफ उर्फ हन्ना पुत्र रूसतम (तत्कालीन सरपंच, गांव बसई मेव)
इनकी गिरफ्तारी के लिए ACB ने ₹50,000 रुपये का नकद इनाम प्रत्येक पर घोषित किया है।
तफतीश जारी:
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) गुरुग्राम द्वारा इस मामले में जांच जारी है और अन्य संबंधित दस्तावेज, निर्णय, एवं भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की भी जांच की जा रही है।