 
        मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना:
लखनऊ, 7 मार्च: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
योजना के तहत क्या मिल रहा है लाभ?
इस योजना के तहत सरकार ने पहले चरण में युवाओं को चार वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार का लक्ष्य: 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना
योगी सरकार का लक्ष्य है कि पहले वर्ष में कम से कम एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें व्यवसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
- आयु सीमा: योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के युवा ले सकते हैं।
- ऋण राशि: पहले चरण में ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
- समय अवधि: ऋण चुकाने के लिए चार वर्षों का समय दिया जाएगा।
- योग्यता: युवा कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होने चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक युवा सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना का उद्देश्य न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना भी है। इस पहल से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
सरकार का मानना है कि यह योजना बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी और युवा रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बन सकेंगे।
(रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर विशेष अपडेट के लिए जुड़े रहें।)

 
         
         
         
        