जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जारी किए आदेश, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जिला में की जाएगी पालना सुनिश्चित
गुरूग्राम, 23 नवंबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुरुग्राम जिला में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जिनका नाम राजस्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत हो तो उन्हें मतदान के लिए एक दिन सवेतन अवकाश (पेड हॉलिडे) मिलेगा।
गुरूग्राम जिला में राजस्थान राज्य का कोई मतदाता रहता है
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए कहा कि गुरूग्राम जिला में राजस्थान राज्य का कोई मतदाता रहता है और वह विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 25 नवंबर को वोट डालने के लिए अपने घर जाना चाहता है तो उसे अवश्य अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके बदले उसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत कर्मचारियों को अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया है ताकि मताधिकार का प्रयोग किया जा सके।
विभाग का हो या किसी निजी कंपनी का
उन्होंने कहा कि कर्मचारी चाहे किसी सरकारी विभाग का हो या किसी निजी कंपनी का, उसको नियोक्ता या अधिकारी अवकाश पर जाने से मना नहीं कर सकते। इसलिए जिला में राजस्थान राज्य के जो भी मतदाता रहते हैं, वे अपने अधिकारी से 25 नवंबर को अवकाश लेकर मतदान कर सकते हैं

 
         
         
        