Sunday, September 15, 2024

राशन डिपो के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई गयी

– शैक्षणिक योग्यता 12वीं, 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए आवेदक की आयु
गुरूग्राम, 9 अगस्त।
हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन
करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 अगस्त किया गया है।
इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस के लिए उपरोक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाने है। उन्होंने बताया कि
जिला गुरुग्राम में कुल 121 राशन डिपो अलॉट किए जाने है जिनमे से 62 राशन डिपो महिलाओं के लिये आरक्षित है व 59 राशन डिपो के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल को माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वी पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। डिपो अलॉट करने में तेजाब हमले से पीड़ित महिला व विधवा महिला को वरियता प्रदान की जायेगी। यदि उसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत तय की गई समयावधि जो कि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जायेगी जिसके लिए सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को पूर्व में निर्देश जारी किए हुए हैं।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया
उचित मूल्य की दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 150 वर्ग फुट होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच या पंच तथा नगरपालिक समिति, नगर परिषद या नगर निगम के उम्मीदवार का निकट पारिवारिक सदस्य अर्थात पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री या निकट सम्बन्धि (माता-पिता, भाई-बहन / उनके बच्चे तथा साला-साली) नहीं होगा। गांव का कोई सरपंच या पंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद् अथवा नगर निगम का सदस्य राशन डिपो के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता नए राशन डिपो के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाए गए रिक्त स्थान के लिए आवेदन 20 अगस्त, 2024 सायं 05:00 बजे तक भर सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
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