पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
चरखी दादरी, 24 अप्रैल।
यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. पेन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आखिरी तारीख 30 जून, 2023 निर्धारित की गई है.
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार के तरफ से कारवाई भी की जा सकती है. पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते है तो बैंक से लेन-देन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
उन्होंने बताया कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है. इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है. सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल इनकमटैक्स.जीओवी.आईएन/आईईसी/एफओपोर्टल/ पर जाना होगा. उसके बाद होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें. लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा.
यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है. अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है. इसके बाद आधार को पैन से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है.
उपायुक्त ने बताया कि लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें. यदि वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है. इसके लिए को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसके बाद आधार पैन से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी.