
रेवाड़ी में 6 से 8 मार्च तक आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
🔹 स्थाई लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय और न्यायिक परिसरों में होगा मामलों का निपटारा
रेवाड़ी, 3 मार्च: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, रेवाड़ी, बावल और कोसली में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, स्थाई लोक अदालत में 6 मार्च को और उपभोक्ता न्यायालय में 7 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
केस निपटाने का सुनहरा अवसर
राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी आपसी सुलह और समझौते के आधार पर अपने मामलों का निपटारा स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से करा सकते हैं।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जाएगा:
✔ बैंक लोन से जुड़े मामले
✔ मोटर एक्सीडेंट से संबंधित विवाद
✔ चेक बाउंस (एनआई एक्ट) के मामले
✔ फौजदारी व राजस्व विवाद
✔ वैवाहिक विवाद
लोक अदालत के लाभ
✅ तेज और सुलभ न्याय – मामलों का शीघ्र निपटारा होता है।
✅ समय और खर्च की बचत – लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है।
✅ सौहार्दपूर्ण समाधान – दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद हल होते हैं।
✅ फाइनल सेटलमेंट – लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती।
कैसे करें आवेदन?
यदि कोई व्यक्ति अपने लंबित मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, तो वह न्यायालय में आवेदन कर सकता है। लोक अदालत में बिना किसी कानूनी जटिलता के आपसी सहमति से समाधान निकाला जाता है, जिससे विवादों का स्थायी हल मिलता है।