- पटौदी,20 जुलाई : हाल ही में पटौदी के एसडीएम ने कहा है कि पटौदी उपमंडल के वें सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक जिन्होने 10 जुलाई, 2022 से 21 जून 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें है और इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ लेने के इच्छुक है, तो अगले तीन दिनों के अंदर अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें। एसडीएम ने जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन मालिक अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पटौदी से जारी आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व वाहन खरीद करते समय डीलर द्वारा दिये गये वाहन के दस्तावेज की छाया प्रति उपमंडल अधिकारी एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पटौदी में जमा कराएं।
- निर्धारित समय अवधि के बाद आवेदन नही होंगे स्वीकार
- एसडीएम पटौदी ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने दस्तावेज तीन दिन के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक वाहन स्वामी स्वयं या उसका कोई भी प्रतिनिधि जमा करवा सकता है। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित समय अवधि उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।