 
        राज्य निर्वाचन आयोग
चंडीगढ़ 12 दिसंबर। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जिला उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं।
निकाय चुनाव की संरचना और प्रक्रिया
- प्रदेश में तीन नगर निगम (गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर), तीन नगर परिषद, और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे।
- मेयर और नगर परिषद/नगर पालिका के चेयरमैन के पदों के लिए डायरेक्ट चुनाव होंगे। यह चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होंगे, जिसमें आम जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी।
मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- 17 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
- 23 दिसंबर 2024 तक दावे, आपत्तियाँ और संशोधन किए जा सकेंगे।
- 27 दिसंबर 2024 तक दावों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी 2025 को जारी होगी।
चुनाव की घोषणा: अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद, किसी भी समय नगर निकाय चुनावों की घोषणा की जा सकती है।
विशेष चुनाव:
- नगर निगम चुनाव:
 गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के आम चुनाव होंगे।
- उपचुनाव:
 सोनीपत और अंबाला नगर निगम के मेयर के पदों के लिए उपचुनाव होंगे, क्योंकि इन दोनों नगर निगमों के मेयर विधायक बन चुके हैं।
वार्ड बंदी कार्य:
- वार्ड बंदी का काम:
 हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत और यमुनानगर में वार्ड बंदी का कार्य अभी बाकी है। इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा।- अंबाला कैंट, पटौदी मंडी, सिरसा और थानेसर नगर परिषदों में भी वार्ड बंदी का काम पेंडिंग है।
 
नगर पालिकाओं में चुनाव:
- नगर पालिकाओं:
 बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरुखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर में नगर पालिका चुनाव होंगे।
- कलावाली नगर पालिका में इस बार चुनाव नहीं होंगे।
- अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।
: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया से प्रदेश के नागरिकों को लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को शीघ्र और सही तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव समय पर और बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सकें।

 
         
         
        