हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने घोषणा की है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता को हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है, और इसे सभी संबंधित विभागों तथा अधिकारियों तक सूचनार्थ भेजा गया है।
श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि यह अधिसूचना भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, हरियाणा के मुख्य सचिव, और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई है। चुनाव आयोग ने सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों को सूचित कर दिया है कि चुनाव आचार संहिता हटने के बाद अब सामान्य प्रशासनिक कार्य और विकास योजनाओं की गति सामान्य रूप से जारी रहेगी।
क्या होती है आदर्श चुनाव आचार संहिता?
आदर्श चुनाव आचार संहिता एक महत्वपूर्ण नियमावली है, जिसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावों के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना होता है ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा या प्रभाव के संपन्न हो सके। चुनावी गतिविधियों के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो और सभी दलों के बीच समान अवसर हों, इस दिशा में यह संहिता अहम भूमिका निभाती है।
चुनाव समाप्त होने और परिणाम घोषित होने के बाद यह आचार संहिता समाप्त हो जाती है, जिससे प्रशासनिक कार्यों और नई नीतियों को फिर से क्रियान्वित किया जा सके। अब प्रदेश में चुनावी आचार संहिता हटने के बाद, लंबित विकास कार्य और योजनाएं फिर से शुरू की जा सकेंगी और सरकारी मशीनरी सामान्य रूप से काम करेगी।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव
चुनाव के दौरान प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो और सरकारी योजनाओं का चुनावी दुरुपयोग न हो, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रदेश में विकास और प्रशासनिक कार्यों को फिर से गति मिलेगी। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में रुके हुए कार्यों और परियोजनाओं को पुनः सक्रिय करेगी, जिससे जनता को राहत मिलेगी।
आगे की प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के साथ अब सभी प्रशासनिक विभागों को विकास और अन्य कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों से आचार संहिता के पालन की जरूरत अब समाप्त हो गई है, और वे अपनी सामान्य गतिविधियों को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं।
हरियाणा के नागरिक अब आने वाले समय में रुकी हुई विकास योजनाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे चुनाव के दौरान रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके।