- गुरूग्राम, 2 जून. प्रॉपर्टी मालिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट दी जा रही है। सरकार की अधिसूचना के तहत 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज में 30 प्रतिशत छूट सहित मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है.
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों, कमर्शियल संस्थानों व औद्योगिक इकाईयों को वर्ष में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस बार सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर भी 30 प्रतिशत छूट का लाभ देने की अधिसूचना जारी की है. नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिक 31 जुलाई से पूर्व अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी अवसर का लाभ उठाएं.
- प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण : रिहायशी प्रॉपर्टी के मामले में प्लॉट के आकार व मकान के फ्लोर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जाता है.
- – 300 वर्ग गज के प्लॉट साईज पर भूतल के लिए 1 रूपए प्रति वर्ग गज
- – 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज प्लॉट साईज के लिए 4 रूपए प्रति वर्ग गज
- – 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज प्लॉट साईज के लिए 6 रूपए प्रति वर्ग गज
- – 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के लिए 7 रूपए प्रति वर्ग गज
- – 2 एकड़ से अधिक साईज के लिए 10 रूपए प्रति वर्ग गज
- इनमें प्रथम मंजिल के लिए 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल व उससे ऊपर तथा तहखाने के लिए 50 प्रतिशत छूट होती है.
- फलैट्स के मामले में
- – 2000 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट
- – 2001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक कारपेट एरिया के लिए 1.20 रूपए प्रति वर्ग फीट
- – 5000 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के लिए 1.50 रूपए प्रति वर्ग फीट
- इसके अलावा, कमर्शियल प्रतिष्ठानों व औद्योगिक इकाईयों के मामले में भी अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण किया जाता है.
- कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान : नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाईन सुविधा दी गई हैं, जिसमें नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, के्रडिट कार्ड, पे-टीएम सहित अन्य माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम के सिविल लाईंस स्थित कार्यालय, सैक्टर-34 स्थित कार्यालय तथा सैक्टर-42 स्थित कार्यालय में बनाए गए नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। यहां पर 5000 रूपए तक नकद राशि तथा इससे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट व डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा है.
- गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से अपील है कि वे समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं साथ ही लगने वाले 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से भी अपना बचाव करें। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की जाती है तथा बिना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, लीज आदि कार्य नहीं करवाए जा सकते। यही नहीं, डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों के भवनों के सीवर व पानी कनैक्शन काटने की भी कार्रवाई की जा सकती है.