Sunday, September 22, 2024

‘हैप्पी’ योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को मिलेगी प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा

हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए लेकर आई ‘हैप्पी’ योजना

रेवाड़ी, 17 नवंबर डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए सरकार की ओर से 9 वर्ष के कार्यकाल में अंत्योदय परिवारों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) है। इस योजना के क्रियान्वित होने से हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। योजना के अंतर्गत, अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा।
‘हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना’ का मुख्य लक्ष्य :
हरियाणा सरकार की ‘हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना’ का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अंत्योदय परिवारों को बिना किसी शुल्क के बस में यात्रा करने का मौका मिले, जिससे उनकी जीवनस्तर में सुधार हो सके। इस योजना के लागू होने से अब अंत्योदय परिवारों को यात्रा के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। बिना किसी व्यय के, अब अंत्योदय परिवार के सदस्य आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे। यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की विशेषताएं और फायदे :

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को फ्री परिवहन की सुविधा मिलेगी। इस योजना लाभ केवल ऐसे परिवारों को ही मिलेगा जिन परिवारों में 3 से ज्यादा सदस्य है और उनकी परिवारिक सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। योजना के तहत अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा। फ्री यात्रा की सुविधा का लाभ मिलने से पैसों की बचत होने से अंत्योदय परिवारों की आर्थिक रूप से मदद होगी।

हैप्पी’ योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज :

– आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
– हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए पात्र होंगे।
– आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होंगे वे परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची :
– आधार कार्ड।
– राशन कार्ड।
– निवास प्रमाण पत्र।
– परिवार पहचान पत्र।
– वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
– मोबाइल नंबर।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का मिल सके इसलिए हरियाणा सरकार ने इस योजना को प्रदेशभर में लागू किया है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लाभार्थी अंत्योदय परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।

 

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