गुरुग्राम: 19 नवंबर 2025
अभियोग संख्या 251/2024 धारा 25(1-B)(a) आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर 10 गुरुग्राम में आरोपी सोहेल उर्फ लक्की निवासी गांधी नगर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को माननीय अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ा गया था और आगामी तारीख पेशी निश्चित करते हुए न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए थे, किन्तु उपरोक्त आरोपी निश्चित की गई तारीख पेशियों पर माननीय अदालत के सम्मुख पेश ना होने व माननीय अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपियों उक्त को जमनोत्तर अपराधी (Bail Jumper) घोषित किया गया था।
▪माननीय अदालत द्वारा घोषित उपरोक्त जमानोत्तर अपराधी (Bail Jumper) को दिनांक 18.11.2025 को की पी. ओ. स्टाफ मुख्यालय, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
