सिरसा, 11 मार्च
हरियाणा के सिरसा में महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल व पुलिस विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिला के गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई और परिजनों को लड़की के बालिग होने पर ही शादी करने के बारे में समझाया.
जिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव हिमायुखेड़ा में नाबालिग लड़की की शादी रखी गई है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम जिसमें महिला कांस्टेबल प्रीति व कृष्ण एसआई को शामिल कर गांव में मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि दो लड़कियों की शादी रखी गई थी. परिजनों से कागजात लेकर जांच की गई तो एक लड़की नाबालिग पाई गई. परिजनों को समझाया की बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़की की विवाह आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा इससे पहले विवाह करना कानूनन अपराध है. लड़की के परिजनों ने बालिक होने पर ही शादी करने पर सहमति जताई.