सुप्रीम कोर्ट ने राघव चढ़ा को कहा, जाओ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ से माफ़ी मांगो
3 November 2023 – आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता राघव चड्डा के निलंबन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की | दरहसल, 11 अगस्त को राघव चड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उच्च सदन के नेता पियूष गोयल की और से एक्शन लिए जाने के लिए कहा गया था | आपको बता दें कि, राघव चड्डा को दिल्ली सर्विस बिल को लेकर पेश हुए प्रस्ताव में अन्य सांसदों को भी शामिल करने और कई जगहों पर अपने फ़र्ज़ी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया था, यही वो वजह थी जिसके कारण राघव चड्डा को राजयसभा से निलंबित कर दिया गया था | इसी को लेकर राघव ने निचली अदालत में अपनी और से याचिका भी दायर की थी जिसको लेकर पहली सुनवाई 16 अक्टूबर को हुई थी और अब ये मामला हिघ्त कोर्ट तक चला गया है | जिस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूर्ण ने कहा, ‘आपने बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगने की बात कही थी बेहतर होगा की आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें.उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफ़ी मांग लें क्यूंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राजय सभापति की गरिमा का मामला है’ |
इसी के साथ राघव चड्डा के वकील शादान फरासत का कहना है की राघव चड्डा सदन के सबसे युवा नेता हैं उंन्हें माफ़ी मांगने में कोई हर्ज़ नहीं है| वे इस तरह की क्षमा याचना पहले भी कर चुके हैं वहीं इस पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूर्ण ने ये भी कहा था कि, “हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं | वह बिना शर्त माफी मांग लेंगे. ऐसे में इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए.” इस मामले की अगली सुनवारी को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की छुट्टियों के बाद करने का निर्णय लिया है जो 20 नवंबर को होगी |