-भारत निर्वाचन आयोग की सभी हिदायतों का दृढ़ता से की जाए पालना : उपायुक्त राहुल नरवाल
फतेहाबाद, मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत जिला में 25 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 23 मई (वीरवार) को सायं 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद करना होगा।
अतिरिक्त कोई भी वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन केवल एक वाहन चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी, एक उसके चुनाव एजेंट द्वारा तथा एक वाहन संबंधित प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा। वाहन के अगले शीशे पर प्रशासन द्वारा अनुमति आदेश लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त वाहनों में मतदाताओं को लाना ले जाना आरपी एक्ट 1951 की धारा 123/5 दंडनीय अपराध है।
किसी भी प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिन्ह आदि नहीं होना चाहिए
उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि इसके अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लीप सादे कागज पर होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिन्ह आदि नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र की 100 मीटर की दूरी में प्रचार सामग्री से संबंधित कोई भी सामान जैसे पोस्टर व बैनर प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा कि दिए गए दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से पालना की जाए और इन गाइडलाइन को अपने एजेंटों व कार्यकर्ताओं के साथ सांझा करें, ताकि चुनाव कार्य शांति पूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।