आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द होना आवश्यक है।
गुरुग्राम 17 जुलाई।
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने बताया कि नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला गुरुग्राम के किसान 6 श्रेणियों के 3 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के
सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के पोर्टल (saral-haryana.gov.in) पर 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनैक्शन (DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना पड़ेगा।
एडीसी ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है एवं आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
इच्छानुसार कम्पनी का चयन कर सकते है।
किसान अपने ऑनलाईन आवेदन में क्षमता अनुसार जैसे 3 एचपी डीसी सरफ़ेस , 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर तथा 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल नार्मल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी नार्मल कंट्रोलर, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सोलर पम्प के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करा सकते है व अपनी इच्छानुसार कम्पनी का चयन कर सकते है। किसान को अपने पास लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का प्रमाण पत्र तथा जमीन कि फ़र्द अपने पास रखना होगा जो सर्वे के दौरान चयनीत कम्पनी को देना होगा। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से सम्बधित अधिक जानकारी व नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिले के किसान विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) पर जा सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।