बहन के साथ अच्छा व्यवहार न करने व परेशान करने के कारण आरोपी ने बहन के पति की हत्या करने की वारदात को दिया था अंजाम।
गुरुग्राम : 22 जुलाई 2024 । थाना सिविल लाईन्स, गुरुग्राम में एक सूचना सैक्टर-15 पार्ट-1, गुरुग्राम में स्थित एक मकान में आग लगाकर एक व्यक्ति की हत्या करने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सिविल लाईन्स, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर एक व्यक्ति का शव आग से झुलसा हुआ मिला। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राईम, फिंगर प्रिंट, डॉग स्क्वार्ड टीमों को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल व शव का निरीक्षण करवाया तथा शव को मोर्चरी में रखवाया गया।
मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था
▪️इसी दौरान घटनास्थल पर ही उपस्थित एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि आग से झुलसा/आधा जला हुआ शव गोरेलाल उर्फ हल्ला (उम्र 33 वर्ष) निवासी गांव सेंदपा जिला छतरपुर (मध्य-प्रदेश) का है। यहां पर मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तथा यहां पर एक चौकीदार राजेश भी रहता है। दिनांक 18/19.07.2024 की रात को राजेश चौकीदार के पास उसका जीजा गोरेलाल (मृतक) तथा अन्य साथी आए हुए थे, जो रात को शराब पी रहे थे, लेकिन सुबह राजेश चौकीदार गायब था तथा राजेश ने शिकायतकर्ता को फोन करके कहा की गैलरी में जाकर देखो। जहां पर इन्होंने देखा तो गोरेलाल की जली हुई लाश पड़ी थी। गोरेलाल की हत्या करके उसके शव को आग लगाने की सूचना पुलिस को दे दी। इस शिकायत पर पुलिस थाना सिविल लाईन्स, गुरुग्राम में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए
विकास अरोड़ा IPS पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार निरीक्षक अरविन्द कुमार, प्रबन्धक थाना सिविल लाईन्स, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अरोपी की पहचान करके उसको गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप कल दिनांक 21.07.2024 को सैक्टर-29, गुरुग्राम से आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी/अभियुक्त की पहचान राजेश उर्फ छोटू (उम्र 21 वर्ष) निवासी गाँव हतना, जिला छतरपुर (मध्य-प्रदेश) के रूप में हुई।
बहन को तंग/परेशान करता था और इसकी बीमार बहन को दवाई भी नही दिलाता था।
आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह सैक्टर-15 में स्थित एक मकान में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करता है। उपरोक्त अभियोग में मृतक गोरेलाल इसका बहनोई/जीजा था और राज मिस्री का काम था। इसका जीजा (मृतक गोरेलाल) इसकी बहन को तंग/परेशान करता था और इसकी बीमार बहन को दवाई भी नही दिलाता था। इसके जीजा द्वारा इसकी बहन को परेशान करने की बात को लेकर इसने अपने जीजा की हत्या करने की योजना बनाई और दिनांक 18/19.07.2024 की रात इसने सैक्टर-15 स्थित मकान में अपने जीजा गोरेलाल के साथ शराब पी और जब इसके जीजा गोरेलाल को ज्यादा नशा हो गया तो इसने गोरेलाल की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने गोरेलाल के शव पर तारपीन का तेल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। ▪️ पुलिस टीम द्वारा आरोपी को आगामी कार्यवाही के लिए अदालत के सम्मुख पेश किया जाएगा।