ऐसे दर्जनों केस मे दोषियों को सजा करवा चुकी है
गुरुग्राम । फ़रिश्ते ग्रुप के प्रयासों से 8 वर्षीय रेप पीड़िता को स्पेशल पोस्को कोर्ट गुरुग्राम द्वारा 20 साल की सजा।…. 24मार्च 2021 को मानेसर थाना क्षेत्र मे कंपनी मे लेबर का काम करने वाले परिजनों की 8 वरिष्ठ बेटी से पड़ोस मे रहने वाले अंकल द्वारा रैप किये जाने का मामला दर्ज किया गया था। फ़रिश्ते ग्रुप को सुचना मिलने पर संस्था के पदाधिकारी एडवोकेट डॉ अंजू रावत नेगी, कुलभूषण भारद्वाज व पंकज वर्मा परिजनों से मिले व उनका केस की निशुल्क पैरवी करने का वचन दिया। इस केस के जाँच अधिकारी श्रीमती पूनम हूडा ने बहुत मेहनत करी। फ़रिश्ते ग्रुप की मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत नेगी ने बताया की इस केस मे अब गुरुग्राम की स्पेशल पोसको कोर्ट ले जज ए के मेहता ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है व 5 लाख की राहत राशि देने का आदेश सुनाया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने बताया की संस्था पहले भी ऐसे दर्जनों केस मे दोषियों को सजा करवा चुकी है और आगे भी ऐसे ही नाबालिक बच्चियों के आरोपियों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाने के निशुल्क पैरवी करते रहेंगे। संस्था के चेयरमैन पंकज वर्मा एडवोकेट ने फ़रिश्ते ग्रुप के सभी सदस्यों, सभी पुलिस वाले व माननीय न्यायालय व मीडिया बंधुओ का उनके प्रयासों के लिय धन्यवाद करते है।