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जिलाधिकारी (डीसी) ने घोषणा की है कि अब से सिनेमाघरों और केबल नेटवर्क पर विज्ञापनों का प्रसारण केवल एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) की अनुमति से ही किया जा सकेगा। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी विज्ञापनों का प्रसारण नियमों और दिशानिर्देशों के तहत हो।
मुख्य बिंदु:
क्यों लिया गया यह निर्णय:
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता तक पहुंचने वाले विज्ञापनों की सामग्री सत्य, सुरक्षित और कानूनन सही हो। साथ ही, इससे भ्रामक और अनुचित सामग्री के प्रसार को रोका जा सकेगा।
प्रभाव:
इस निर्णय से विज्ञापनदाताओं, केबल ऑपरेटरों और सिनेमाघरों के मालिकों को अपनी विज्ञापन सामग्री को सावधानीपूर्वक तैयार करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी कानूनी और नैतिक मानकों का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही, जनता को भी विज्ञापनों के माध्यम से सही और प्रमाणित जानकारी मिलेगी।
आगे की प्रक्रिया:
विज्ञापनदाताओं को अपनी विज्ञापन सामग्री को एमसीएमसी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उसका प्रसारण किया जा सकेगा। इससे संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
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