हरियाणा में चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश किया जारी
हरियाणा में आगामी चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। यहां दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देशों का सारांश इस प्रकार है:
- जातिगत भावनाओं पर आधारित मतदान की अपील न करें:
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार या पार्टी किसी भी प्रकार से जातिगत भावनाओं को उकसाने या उन्हें भुनाने की कोशिश नहीं कर सकते। इस तरह की अपीलें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएंगी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- लाउडस्पीकर का समय सीमित:
- रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्देश शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर प्रतिबंध है, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- रैली या बड़े कार्यक्रम के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य:
- चुनावी रैली या किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र की पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक सुरक्षा के सभी उपायों का पालन हो रहा है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा न हो।
- बड़ी मात्रा में नकदी लेनदेन से बचें:
- चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन पर चुनाव आयोग ने सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकना और धन के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। चुनाव के समय बड़ी मात्रा में नकदी के लेन-देन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
- उम्मीदवारों को 1 महीने में चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा:
- चुनाव के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा उम्मीदवारों को 1 महीने के भीतर जमा करना होगा। चुनाव आयोग इस खर्च पर निगरानी रखेगा और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इन निर्देशों का पालन करना सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए अनिवार्य है। चुनाव आयोग का उद्देश्य इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है, जिसमें सभी पक्षों के लिए समान अवसर और सुरक्षा हो।