हर मतदाता यह सुनिश्चित करे कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो
गुरुग्राम, 30 अगस्त: आगामी चुनावों की तैयारी के मद्देनजर, गुरुग्राम के डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी, निशांत कुमार यादव ने सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र के सफल संचालन में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी आवश्यक है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि हर मतदाता यह सुनिश्चित करे कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो।
मतदाता सूची में नाम दर्ज होना क्यों जरूरी है?
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। यदि किसी कारणवश किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह मतदान करने के अयोग्य होगा, भले ही उसके पास मतदाता पहचान पत्र हो। इसलिए, सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नाम की मतदाता सूची में पुष्टि कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि को तुरंत ठीक करवाएं।
वैकल्पिक पहचान पत्र से भी डाल सकते हैं वोट
निशांत कुमार यादव ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह घबराए नहीं। चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की है, जिनके माध्यम से मतदाता अपने पहचान की पुष्टि कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि नाम का मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
वोट डालने के लिए स्वीकृत वैकल्पिक पहचान पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची साझा की है, जिनके माध्यम से मतदाता अपने पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- पासपोर्ट: अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ मतदान के लिए भी मान्य।
- ड्राइविंग लाइसेंस: आपकी पहचान और निवास स्थान की पुष्टि करता है।
- फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र: केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी।
- बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक: आपकी बैंकिंग या डाकघर में उपस्थिति का प्रमाण।
- पैन कार्ड: आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया।
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड: श्रमिकों के लिए विशेष पहचान।
- मनरेगा जॉब कार्ड: ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए।
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड: श्रम मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी।
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज: पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए।
- आधार कार्ड: सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त पहचान पत्र।
चुनाव की तैयारी में न हो कोई चूक
निशांत कुमार यादव ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच कर लें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाएं, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। इससे न केवल वे अपने मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे, बल्कि किसी भी प्रकार की असुविधा से भी बच सकेंगे।
निष्कर्ष
मतदान लोकतंत्र की नींव है, और प्रत्येक मतदाता का यह कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसके लिए यह जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और आपके पास एक मान्य पहचान पत्र हो। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, सभी मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे चुनाव के दिन बिना किसी समस्या के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।