यह आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनके पास हरियाणा में वैध वोटर कार्ड है
हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम विभाग ने 4 सितंबर 2024 को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें चुनाव के दिन मतदान करने वाले सभी कर्मचारियों को पेड हॉलिडे (वेतन सहित अवकाश) देने की घोषणा की गई है। यह आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनके पास हरियाणा में वैध वोटर कार्ड है और जिन्हें मतदान करने का अधिकार है।
कौन-कौन से कर्मचारी होंगे शामिल?
सरकार द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार, यह प्रावधान सभी प्रकार की दुकानों, व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि हरियाणा में काम करने वाले सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, जो मतदान के पात्र हैं, चुनाव के दिन छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे।
पेड हॉलिडे के फायदे
वेतन सहित अवकाश का प्रावधान कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर देगा। इससे चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।
श्रम विभाग का आदेश
हरियाणा श्रम विभाग द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन 5 अक्टूबर 2024 को सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी बिना किसी वेतन कटौती के अवकाश पर रह सकें। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी बिना किसी दबाव या बाधा के अपने मतदान केंद्र तक पहुंच सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा
यह फैसला श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया गया है, ताकि वे न केवल काम में व्यस्त रहें, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में भी भाग लें। इसके अलावा, इस कदम से कार्यस्थलों पर सकारात्मक माहौल बनेगा और कर्मचारियों को यह संदेश मिलेगा कि उनकी नागरिक जिम्मेदारियों का सम्मान किया जा रहा है।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह कदम लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल है। पेड हॉलिडे की घोषणा से कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहूलियत मिलेगी और राज्य में चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी।
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