
बीमा योजना जो ग्राहकों की जमा पूंजी की सुरक्षा करती है।
नई दिल्ली। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि बैंक डूब जाए या दिवालिया घोषित हो जाए, तो उन्हें अपनी जमा पूंजी का कितना हिस्सा वापस मिलेगा। इस संदर्भ में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बैंकों के लिए एक बीमा योजना लागू है, जो ग्राहकों की जमा पूंजी की सुरक्षा करती है।
जमा पूंजी पर 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन काम करने वाले डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा ग्राहकों की जमा पूंजी पर 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यह कवर मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल करता है। इसका मतलब है कि यदि आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि वापस मिल सकती है।
किस बैंक पर लागू होगी योजना?
यह योजना भारत के सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होती है, जिसमें शामिल हैं:
- विदेशी बैंक
- ग्रामीण बैंक
- सहकारी बैंक
हालांकि, सहकारी समितियाँ इस दायरे से बाहर होती हैं। इसलिए, यदि आपका पैसा किसी सहकारी समिति में जमा है, तो आपको DICGC की इस बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यह सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होता है
बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों की जमा पूंजी की सुरक्षा के लिए DICGC द्वारा 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यह सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होता है, जिससे बैंक ग्राहकों को मानसिक सुकून मिलता है। हालांकि, सहकारी समितियों में जमा राशि पर यह बीमा लागू नहीं होता। इसलिए, यह आवश्यक है कि ग्राहक अपने निवेश को समझदारी से चुनें और अपने धन की सुरक्षा के लिए सही विकल्प का चयन करें।