
जयपुर, राजस्थान: 25 नवंबर 2024/ राजस्थान के फोन टेपिंग प्रकरण में गिरफ्तार किए गए लोकेश शर्मा को आज कोर्ट से जमानत मिल गई। लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जो राजस्थान में हुए फोन टेपिंग मामले से जुड़े थे।
राजस्थान के उच्च अधिकारियों और नेताओं की बातचीत की अवैध रूप से टेपिंग की थी।
लोकेश शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने राजस्थान के उच्च अधिकारियों और नेताओं की बातचीत की अवैध रूप से टेपिंग की थी। यह मामला राजस्थान में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बन गया था, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की जासूसी के आरोप लगे थे।
लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक गहन जांच के बाद लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
आरोपों की कोई ठोस साक्ष्य नहीं है
लोकेश शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उनके वकील ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि उनके खिलाफ आरोपों की कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और वे निर्दोष हैं। जमानत याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
फोन टेपिंग प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है
हालांकि, इस मामले में जांच अब भी जारी है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में फोन टेपिंग प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और इस मामले में कई बड़े नाम शामिल हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।
सवालों का जवाब देने में मददगार साबित हो सकती हैं।
लोकेश शर्मा को जमानत मिलने के बाद इस मामले में नई जानकारियां सामने आ सकती हैं, जो जांच के दौरान सामने आए सवालों का जवाब देने में मददगार साबित हो सकती हैं।