
मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया हुई सरल
आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये तक मिलेगा लाभ
गुरुग्राम, 28 नवंबर / जिले के उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया गया है। अब, यह प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से और अधिक सुविधाजनक हो गई है, जिससे लोगों को शीघ्र और पारदर्शी तरीके से सहायता मिल सकेगी।
डीसी ने बताया कि अब आवेदक सरल पोर्टल के जरिए अपनी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया में अब अधिक समय नहीं लगेगा, और आवेदक को 15 दिन के भीतर आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इस प्रक्रिया के दौरान अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल और अन्य संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इस प्रक्रिया के बाद, मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
डीसी ने यह भी बताया कि अगर कोई बीमारी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यदि कोई आवेदक दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा है, तो वह संबंधित अस्पताल की बैंकिंग डिटेल्स भी साझा कर सकता है, ताकि सहायता राशि सीधे अस्पताल को भेजी जा सके।
आर्थिक सहायता का विवरणर्थिक सहायता की राशि इलाज खर्च का 25 प्रतिशत होगी
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि इलाज खर्च का 25 प्रतिशत होगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आवेदक इस योजना का लाभ केवल एक बार ही वित्तीय वर्ष में ले सकते हैं।
आवेदन मंजूरी की प्रक्रिया
आवेदन के बाद, यह आवेदन संबंधित सांसद, विधायक, और जिला परिषद अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और इन जनप्रतिनिधियों को पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशें डीसी कार्यालय में भेजनी होंगी। इसके बाद, डीसी कार्यालय द्वारा तहसीलदार से आवेदक की संपत्ति की वेरिफिकेशन और सिविल सर्जन से मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाएगा। इन रिपोर्ट्स को संकलित करने में 9 दिनों की समयसीमा होगी, और अंत में, स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
डीसी ने इस प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों की सराहना की और कहा कि इससे लोगों को शीघ्र सहायता मिलेगी, जो पहले की प्रक्रिया से कहीं अधिक पारदर्शी और तेज़ है।
मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लाभ:
- आवेदन की सरल प्रक्रिया: अब आवेदक पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- आर्थिक सहायता का समयबद्ध वितरण: आवेदक को 15 दिन में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- सहायता राशि का सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- अधिकतम सहायता राशि: इलाज के खर्च का 25% तक, अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता।
- एक बार साल में लाभ: आवेदक को इस सहायता का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
इस प्रक्रिया को सरल बनाने से आमजन को समय पर और प्रभावी तरीके से चिकित्सा सहायता मिल सकेगी, जो उनके इलाज के खर्च को कम करने में मददगार साबित होगी।