
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार किया
नई दिल्ली, 9 दिसंबर 2024: शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले पर पहले से ही सुनवाई चल रही है और यह मामला पहले से उसके संज्ञान में है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पर पहले से एक मामला पेंडिंग है, और वर्तमान याचिका में कोई नया पहलू नहीं जोड़ा जा रहा है।
यह जनहित याचिका शंभू बॉर्डर समेत अन्य प्रमुख हाईवे को खोलने के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश देने की मांग कर रही थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि हाईवे को इस प्रकार अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और यह नेशनल हाइवे एक्ट और BNS (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम) के तहत भी अपराध है।
इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि हाईवे को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों से यह आदेश जारी करने की मांग कर रही थी कि वे प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के लिए कार्रवाई करें।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि यह मामला पहले से ही विचाराधीन है। कोर्ट ने पहले से चल रहे मामलों को प्राथमिकता दी, जिससे इस याचिका पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया गया।
यह मामला शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां किसानों द्वारा राजमार्गों को बंद कर दिया गया था, जिसका असर आम जनता के यात्रा और यातायात पर पड़ा था।