
उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर कानून नए तरीके से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
दिल्ली, 13 दिसंबर 2024
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि राज्य में गैंगस्टर कानून को नए तरीके से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने बताया कि वह इस संबंध में नए दिशा-निर्देश तैयार कर रही है, जो इस कानून के बेहतर और अधिक उचित तरीके से लागू होने में मदद करेंगे। इसके तहत सरकार मौजूदा आपराधिक मामलों की समीक्षा भी करेगी, ताकि यह तय किया जा सके कि गैंगस्टर कानून किस मामले में लागू किया जाना चाहिए और किस मामले में नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह इस कानून को लागू करने के लिए एक उचित समीक्षा प्रक्रिया अपनाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून का दुरुपयोग न हो, और इसकी समीक्षा करते हुए यह देखा जाए कि कहीं यह कानून अधिक कठोर तो नहीं हो रहा है। कोर्ट के मुताबिक, इस कानून के कुछ प्रावधान कठोर प्रतीत हो सकते हैं, जिससे यह चिंता उत्पन्न हो सकती है कि इसका गलत इस्तेमाल न हो।
यह सुनवाई गोरख नाथ मिश्रा की याचिका पर हो रही थी, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। मिश्रा का कहना था कि इस कानून के कुछ प्रावधान अत्यधिक कठोर हैं और उनका दुरुपयोग हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से गैंगस्टर कानून के आवेदन और इसके प्रभावों पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस कानून के प्रभावों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से लागू हो।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में तय की है, जब राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट और समीक्षा पेश करेगी।
इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंता के बीच यह मामला महत्वपूर्ण है, और अदालत की यह पहल राज्य सरकार के लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकती है।