चंडीगढ़, 17 दिसंबर: हरियाणा सरकार ने 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम ए.सी.पी. स्केल (अधिकारिता लाभ) के संबंध में एक अहम जानकारी जारी की है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 13 जून 2024 से या इसके बाद नियमित हुए कर्मचारी इन लाभों के पात्र होंगे, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
सर्वोच्च न्यायालय का मामला
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को मिलने वाली पदोन्नति या ए.सी.पी. स्केल के लाभों का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. (विशेष अवकाश याचिका) के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम आदेश जारी नहीं करता, तब तक कर्मचारी इन लाभों का दावा नहीं कर सकते।
13 जून 2024 से पहले के मामलों पर संशय
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 13 जून 2024 से पहले पात्रता की तिथि के आधार पर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। इस मुद्दे पर विभागों और कर्मचारियों के बीच कई सवाल उठ रहे थे, जिन्हें इस पत्र के माध्यम से स्पष्टता प्रदान की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश
6 मार्च 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के आलोक में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से यह प्रश्न पूछा गया था कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति या ए.सी.पी. स्केल के दावों को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।
सरकार ने इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ही लिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए अहम अपडेट
यह घोषणा नियमित कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इससे उन कर्मचारियों को स्पष्टता मिलेगी जो अपनी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लाभों को लेकर असमंजस में थे। सरकार द्वारा यह कदम उनके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे भविष्य में इन मुद्दों पर ठोस निर्णय आने की उम्मीद है।