
गुरुग्राम, 17 दिसंबर: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने सोमवार देर रात सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को GRAP-4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी
डीसी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सभी प्राइवेट संस्थानों को अगले आदेशों तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सलाह दी गई है।
सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव
सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है:
सरकारी कार्यालय: सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
नगर निकाय कार्यालय: सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक।
स्कूलों के लिए नए निर्देश
GRAP-4 की पाबंदियों के तहत:
10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर, सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीसी का स्वास्थ्य एडवाइजरी
डीसी ने सीएक्यूएम द्वारा जारी एडवाइजरी का हवाला देते हुए नागरिकों से आग्रह किया कि:
बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए।
आवश्यक कार्य से बाहर जाने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है।
निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदियां
GRAP-4 के अंतर्गत:
1. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी।
2. राजमार्ग, फ्लाईओवर समेत सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं।
3. कच्ची सड़कों पर आवागमन और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक।
4. खुले में कचरा जलाना और पॉलीथिन जैसी प्रदूषणकारी वस्तुओं के उपयोग पर पाबंदी।
अन्य प्रतिबंध
खुदाई, भराई, सीवर लाइन, पानी की लाइन और ड्रेनेज के कार्यों पर रोक।
ईंट, चिनाई, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध।
सीमेंट, ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर जैसी निर्माण सामग्रियों का स्थानांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
डीसी का सख्त संदेश
डीसी अजय कुमार ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को GRAP-4 के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध हो सके।