
दिल्ली, 20 दिसंबर – दिल्ली पुलिस ने भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह मामला भाजपा द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान और कार्यों से हिंसा और अशांति को बढ़ावा मिला है।
किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है?
एफआईआर में आईपीसी की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की तैयारी), 117 (जनता को उकसाना), 125 (सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ना), 131 (सशस्त्र बलों में विद्रोह का प्रयास), और 351 (हमला या हमला करने की धमकी) शामिल की गई थीं। हालांकि, पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद धारा 109 को हटा दिया है।
शिकायत का आधार:
भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के हालिया बयान और गतिविधियों ने सार्वजनिक शांति भंग करने और जनता में गुस्सा भड़काने का काम किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इन बयानों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।
क्या है कांग्रेस का पक्ष?
कांग्रेस पार्टी ने इस एफआईआर को “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार द्वारा राहुल गांधी की आवाज दबाने का एक और प्रयास है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।
अगला कदम:
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच निष्पक्षता के साथ की जाएगी। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में इसके और गर्म होने की संभावना है।