
चंडीगढ़, 28 दिसंबर:
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-D कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत, नव-चयनित कर्मचारियों को विभाग में जॉइनिंग की अनुमति दी गई है। वहीं, पांच साल से कम कार्यकाल वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है।
ज्वाइनिंग प्रक्रिया और नियमों की जानकारी
1. नव-नियुक्त कर्मचारियों की तैनाती:
ग्रुप-D कर्मचारियों को उसी पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा, जहां उनकी नियुक्ति की गई है।
2. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियम:
अगर किसी पद पर आउटसोर्सिंग नीति के तहत पहले से नियुक्त कर्मचारी हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उनकी नियुक्ति 15 अगस्त 2019 से पहले की गई थी।
3. कर्मचारियों की छंटनी का तरीका:
नए आदेश के अनुसार, पहले आओ-पहले जाओ की नीति अपनाई जाएगी। सबसे अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली:
सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रुप-D कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी एक विशेष पोर्टल पर अपलोड की जाए। इसके लिए हर विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
अस्थायी कर्मचारियों पर असर
हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार, उन अस्थायी कर्मचारियों को हटाया जाएगा, जिन्होंने पांच साल से कम सेवा दी है। हालांकि, एचकेआरएनएल (HKRNL) के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत विशेष लाभ दिए जाएंगे।
विपक्ष और प्रशासन का रुख
इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि इससे कई अस्थायी कर्मचारियों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है। वहीं, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह कदम निष्पक्ष भर्ती प्रणाली को सुनिश्चित करने और स्थायी कर्मचारियों को मौका देने के लिए उठाया गया है।