
स्कूटी सवार झपटमार को अदालत ने सुनाई 5 साल की कठोर कैद
गुरुग्राम, 4 जनवरी 2025:
गुरुग्राम की अदालत ने स्कूटी पर सवार होकर मोबाइल छीनने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर कैद और ₹5000 का जुर्माना लगाया। यह फैसला एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत में सुनाया गया।
घटना का विवरण:
- दिनांक: 12 अप्रैल 2022
- स्थान: एयरफोर्स स्कूल के सामने, ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड, गुरुग्राम
- शिकायत: पीड़ित ने थाना सेक्टर-14 में शिकायत दर्ज कराई कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया।
- आरोपी: अंकित, निवासी जमना बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली
पुलिस की कार्रवाई:
- पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया।
- घटना से संबंधित सभी साक्ष्य और गवाह जुटाए गए।
- आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया गया।
अदालत का फैसला:
माननीय एडिशनल सेशन जज मोना सिंह ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और निम्न सजा सुनाई:
- 5 वर्ष की कठोर कैद (कारावास)
- ₹5000 का जुर्माना
पुलिस का संदेश:
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की तुरंत सूचना दें।