
स्टिल्ट प्लस 4 बिल्डिंग पॉलिसी पर मुख्य बिंदु
हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग निर्माण की नीति को लागू किया है, जिससे शहरों में भवन निर्माण के नए मानक स्थापित किए गए हैं। 2016 में मंजूर की गई यह नीति, 2023 में फिर से संशोधित की गई थी।
नीति का उद्देश्य और लाभ
स्टिल्ट पार्किंग की अनिवार्यता ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग समस्याओं को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चौथी मंजिल तक के रिहायशी भवनों के लिए यह नीति लागू की गई है, जिसमें स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य की गई है। हालांकि, तीन मंजिल तक के भवनों में स्वयं के उपयोग के लिए छूट दी गई है।
नीति में बदलाव और प्रभाव
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 2023 में इस नीति को फिर से शुरू किया। हालांकि, 2023 में इस पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में आवश्यक संशोधन के साथ OC (Occupancy Certificate) जारी कर दिए गए।
आवासीय योजनाओं को बढ़ावा
इस नीति के लागू होने से बड़े और आधुनिक आवासीय भवनों का निर्माण आसान हो गया है। अब नागरिकों को पार्किंग व्यवस्था की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला है।
भविष्य की संभावनाएं
नई नीति से शहरों में सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रिहायशी भवनों की संख्या में वृद्धि होगी।