ऑटो चालक से लूट के आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना
गुरुग्राम की अदालत का कड़ा फैसला
गुरुग्राम, 05 जनवरी 2025: गुरुग्राम की एक अदालत ने ऑटो चालक के साथ मारपीट कर उसका ऑटो और मोबाइल फोन छीनने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 18 मई 2018 का है, जब आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
घटना का विवरण
- तारीख: 17 मई 2018
- स्थान: टी ब्लॉक, न्यू पालम विहार फेज-2, गुरुग्राम
- घटना:
- चार लड़कों ने ऑटो रिक्शा को किराए पर लेकर दौलताबाद फ्लाईओवर से न्यू पालम विहार के लिए बुक किया।
- सुनसान जगह पर पहुंचते ही, उन्होंने ऑटो चालक के साथ मारपीट की और उसका ऑटो व मोबाइल फोन छीन लिया।
- पीड़ित चालक ने अगले दिन थाना बजघेड़ा में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच और आरोपी की गिरफ्तारी
- पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की।
- आरोपी मोनू उर्फ ललित, निवासी खेड़की माजरा, गुरुग्राम, को गिरफ्तार किया गया।
- जांच के दौरान सभी साक्ष्य एकत्र किए गए और आरोपी को अदालत में पेश किया गया।
अदालत का निर्णय
- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश: माननीय जगदीप सिंह
- फैसला:
- सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
- सजा: 10 साल की कठोर कारावास और ₹25,000 का जुर्माना।
- जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
संदेश और सुरक्षा की जरूरत
यह फैसला समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
- जागरूकता की आवश्यकता:
- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय सतर्कता बरतें।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।
- पुलिस की तत्परता:
- इस घटना में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न्याय सुनिश्चित हुआ।