नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई
गुरुग्राम, 14 जनवरी 2025:
गुरुग्राम में एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 9 फरवरी 2021 को महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम में दुष्कर्म की शिकायत मिलने के बाद सामने आया था।
शिकायत के बाद, महिला थाना पश्चिम ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी मोहम्मद ताज उर्फ राहुल, निवासी गांव सुखेडिया ट्टी, बिछोर जिला नूंह को 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन जांच की और सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए। इसके बाद, इन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
14 जनवरी 2025 को,अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को POCSO ACT के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास (कठोर जेल) और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इस फैसले को लेकर पुलिस और अदालत दोनों ने इस गंभीर अपराध को लेकर सख्त रुख अपनाया है, ताकि ऐसे अपराधों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकें।