पंजाब 25 जनवरी -अमृतसर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब सरकार द्वारा लागू ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत अमृतसर के कई IELTS कोचिंग सेंटरों और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
ज्योति बाला ने बताया कि कई एजेंसियों ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन नहीं किया था। कुछ एजेंसियों ने यह सूचित किया कि उन्होंने अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं और आगे लाइसेंस नवीनीकरण में रुचि नहीं रखते। इसी आधार पर इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
किन संस्थानों के लाइसेंस रद्द हुए?
पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6 (1)(ई) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, जिन संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:
मै. विजनर ओवरसीज कंसल्टेंसी
स्थान: बाबा बुड्ढा जी एवेन्यू, न्यू अमृतसर गेट।
फास्ट ट्रैक
स्थान: 302 डी ब्लॉक, रणजीत एवेन्यू।
मै. आर.एस. ट्रैवल
स्थान: 100 खालसा एवेन्यू, खालसा कॉलेज फॉर वूमन के पास।
खहिरा एजुकेशन सर्विसेज
स्थान: एस.सी.ओ. नंबर 122, बी ब्लॉक, रणजीत एवेन्यू।
मुस्तफाबाद कंसल्टेंट सर्विसेज
स्थान: सेवा केंद्र के सामने, चाटीविंड चौक।
फ्लाइवैल
स्थान: भंडारी एस्टेट, रानी का बाग।
ग्लोबलड आइरस प्राइवेट लिमिटेड
स्थान: आर.आर. टावर, चौथी मंजिल, बी ब्लॉक, रणजीत एवेन्यू।
क्या है यह कार्रवाई?
यह कार्रवाई उन एजेंसियों के खिलाफ की गई है जो अवैध तरीके से इमिग्रेशन सेवाएं प्रदान कर रही थीं या जिन्होंने अपने लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को अनदेखा किया। इससे सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल वैध और प्रमाणित संस्थान ही इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करें।
सरकार का उद्देश्य
पंजाब सरकार इस कार्रवाई के जरिए छात्रों और उनके परिवारों को धोखाधड़ी से बचाने और अवैध इमिग्रेशन को रोकने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, ह्यूमन स्मगलिंग और फर्जी कंसल्टेंसी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए यह एक सख्त कदम है।