गुरुग्राम: 08 फरवरी – दिनांक 07.02.2025 को पुलिस थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना प्लाट नम्बर-553, सैक्टर 37 के सामने एक महिला को गोली मारने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।
पीड़िता को सफदरजंग हॉस्पिटल रैफर किया–
उपरोक्त सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुँची जहां पर ज्ञात हुआ कि पीड़िता को ईलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की FSL/ Seen of Crime की पुलिस टीम से घटनास्थल निरीक्षण कराया गया व पुलिस टीम आगामी कार्यवाही के लिए सरकारी हॉस्पिटल सैक्टर-10, गुरुग्राम पहुँची, जहां से पीड़िता को सफदरजंग हॉस्पिटल रैफर किया जाना ज्ञान हुआ। पुलिस टीम द्वारा पीड़ित की MLR प्राप्त की गई।
लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया–
दिनांक 08.02.2024 पुलिस थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम की पुलिस टीम को उपरोक्त मामले में पीड़िता महिला के पिता द्वारा एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसकी बेटी राधा (उम्र 24 वर्ष) की शादी गांव किशनपुर, जिला औरैया में शादीशुदा है। गाँव किशनगढ़ के ही उपेन्द्र के साथ इसकी बेटी की बोलचाल थी, जिसके कारण राधा व राधा के पति के बीच झगड़ा होता था, पति से झगड़ा होने के कारण राधा ने उपेन्द्र से बोलचाल छोड़ दी थी और 02 साल पहले अपनी दोनों बेटियों को लेकर इसके पास (अपने पिता) गुरुग्राम आ गई थी। इसकी बेटी राधा सैक्टर-37, गुरुग्राम में ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही थी। उपेन्द्र राधा से मिलने व शादी करने के लिए कहता था, परन्तु राधा ने उपेन्द्र से शादी करने से मना कर दिया था तथा उपेन्द्र के नम्बर को भी ब्लॉक कर दिया था। उपेन्द्र राधा से मिलने आया और उसकी कम्पनी के रास्ते में पार्क के पास राधा को जान से मारने के लिए राधा को गोली मार दी। इस लेख/शिकायत पर पुलिस थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम में सम्बंधित धाराओं ले तहत अभियोग अंकित किया गया।
सिर में गोली मारने की वारदात –
निरीक्षक रामबीर सिंह, प्रबन्धक थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में पीड़िता की हत्या करने की नियत से उसके सिर में गोली मारने की वारदात को अंजाम देने आरोपी उपेन्द्र कुमार (उम्र 23 वर्ष) निवासी गाँव किशनपुर, जिला औरैया (उत्तर-प्रदेश) को आज दिनांक 08.02.2024 को सैक्टर-37, गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में पीड़िता आरोपी के गाँव किशनपुर (UP) में शादीशुदा थी। पीड़िता महिला व आरोपी दोनों ट्यूशन पढ़ाते थे, जिस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई और आपस में बातचीत करने लगे। दोनों (पीड़िता व आरोपी) के बीच हुई दोस्ती के कारण राधा व उसके पति के बीच झगड़ा रहने लगा तो राधा 02 साल पहले अपने पिता के पास गुरुग्राम आ गई। जब यह (आरोपी) राधा से बातचीत करने व शादी करने लिए कहता तो राधा ने इसके नम्बर को ब्लॉक कर दिया और शादी करने से मना कर दिया, जिसकी रंजिश रखते हुए इसने उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी से उपरोक्त अभियोग में प्रयोग किए गए हथियार के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है, जल्दी ही आरोपी की निशानदेही पर हथियार को बरामद कर लिया जाएगा। अभियोग का अनुसन्धान जारी है।