हापुड़ 16 फरवरी । पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग साइकिल का टायर साफ करने के लिए करते हुए देखा गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।
वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिले के नागरिकों और राष्ट्रभक्तों ने इसकी कड़ी निंदा की और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आते ही हापुड़ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए आरोपी की पहचान की और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में IPC की धारा 2 (राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
स्थानीय लोग और प्रशासन की प्रतिक्रिया
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की हरकत की कड़ी आलोचना की और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। वहीं, पिलखुवा कोतवाली प्रभारी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचाने पर कड़े कानून
गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। इस अधिनियम के तहत तिरंगे का अनादर करने पर जुर्माना या तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
हापुड़ की इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आपत्तिजनक सामग्री पर पुलिस कितनी सतर्क है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, और इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा तो उसे कानूनी सजा भुगतनी होगी।