भिवानी, 1 मार्च 2025: हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 मार्च और 9 मार्च (रविवार) को सवेतन अवकाश घोषित किया है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने उन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह अवकाश घोषित किया है, जहां नगर निकाय चुनाव होने हैं। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि अधिसूचना के तहत हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को यह अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों/श्रमिकों को भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जो निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं।
चुनाव में मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम
राज्य सरकार का उद्देश्य मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और चुनाव में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881’ के तहत घोषित किया गया है, ताकि सभी पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें।
मतदाताओं से मतदान में भाग लेने की अपील
प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए सरकार ने यह अवकाश घोषित किया है।
👉 हरियाणा सरकार की इस घोषणा से उन कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा, जो व्यस्तता के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे।