
परीक्षा केंद्रों पर लागू की गई है धारा 163, आदेशों की अवेहलना पर होगी सख्त कार्रवाई : जिलाधीश

गुरुग्राम, 04 मार्च।
जिला में 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को नकल रहित संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोमवार को डीसी अजय कुमार ने स्वयं फील्ड में उतरकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर वहां की गई व्यवस्थाओं को परखा था। इसी क्रम में मंगलवार को भी जिला में आयोजित परीक्षा के दौरान सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरे दिन फील्ड में एक्टिव रहे। बता दें कि डीसी अजय कुमार ने जिला के विभिन्न ब्लॉक में बनाए गए 63 परीक्षा केंद्रों के लिए 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं। जिसमे प्रत्येक ड्यूटी मजिस्ट्रेट को 4 से 5 केंद्रों की जिम्मेदारी दी गयी है।
मंगलवार को जिला में आयोजित बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के साथ साथ सेंटर सुपरीटेंडेंट से भी फीडबैक लिया और कहा कि अगर स्टाफ या पुलिस बल की और ज्यादा जरूरत है तो इस संबंध में तुरंत प्रशासन को अवगत करवाएं।
डीसी अजय कुमार ने इस संदर्भ में सभी एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र में व्यवस्था ठीक होने के साथ यह सुनिश्चित करें कि कमरों में रोशनी की सही सुविधा हो तथा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार का बाहरी लोगों का दखल न हो।
यदि किसी भी सेंटर पर नकल या अनुचित गतिविधियां होती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के सुपरीटेंडेंट परीक्षार्थी पर संदेह होने के स्थिति में नियमों के तहत उचित जांच करें और जरूरी हो तो पुलिस का सहयोग लें।

परीक्षा केंद्रों पर लागू की गई है धारा 163, आदेशों की अवेहलना पर होगी सख्त कार्रवाई : जिलाधीश
जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 29 मार्च 2025 तक आयोजित करवाई जा रही विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिïगत, उनके द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। जिसमें परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, फोटोस्टेट मशीनों और अन्य नकल उपकरणों के संचालन, आग्नेयास्त्रों और अन्य वस्तुओं को ले जाने, जिससे चोट लग सकती है, नारे लगाने और तख्तियां दिखाने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनों व नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।