
- हरियाणा राज्य में 5 साल से अधिक समय तक निवासी होने का प्रमाण,
निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना
गुरुग्राम, 17 मार्च – जिला उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने जानकारी दी कि जिले में 21 वर्ष तक के उन बच्चों को हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह ₹1850 की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो अपने माता-पिता की देखभाल या सहायता से वंचित हो जाते हैं। यह योजना खासतौर पर उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, या वे लंबे समय से गायब हैं, या जिनके माता-पिता को लंबी सजा हो, या जो मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हैं।
पात्रता की शर्तें:
- बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चा 21 वर्ष तक का होना चाहिए।
- वह बच्चा पिछले दो वर्षों से अपने पिता के घर से अनुपस्थित या माता-पिता के बिना रह रहा होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों तक दिया जाएगा, और प्रत्येक बच्चे को ₹1850 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया हो।
- आवेदक का हरियाणा राज्य में 5 साल से अधिक समय तक निवासी होने का प्रमाण, जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज।
- यदि आवेदक के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो वे 5 साल से अधिक हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकते हैं।
- यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डीसी अजय कुमार ने कहा कि यह योजना उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता की देखभाल से वंचित हो जाते हैं।