
5 वर्षीय नाबालिक की अश्लील तस्वीर खींचकर ब्लैकमेल करके (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा।
गुरुग्राम : 26 मार्च 2025, एक व्यक्ति ने महिला थाना मानेसर, गुरुग्राम में एक शिकायत एक लड़के द्वारा इसकी 15 वर्षीय नाबालिक लड़की की नहाती की तस्वीर खींचकर उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में दी थी। प्राप्त शिकायत पर महिला थाना मानेसर, गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया था।
▪️ गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी चंदन निवासी अलीनगर, लखी सराय (बिहार) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
▪ उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
▪गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपी को POCSO ACT की धारा 6 के तहत 20 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माना, POCSO ACT की धारा 12 के तहत 03 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा आईटी एक्ट के तहत 03 वर्षो की कैद (कठोर कारावास) व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।