
डंकी रूट वाले ट्रैवल एजेंटों को 7 साल जेल होगी, विधेयक पास
चंडीगढ़, 26 मार्च: हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लाशों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत, अगर कोई व्यक्ति या समूह सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
सरकार का मानना है कि इस प्रकार के प्रदर्शन सार्वजनिक जीवन को बाधित करते हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, और समाज में असमंजस पैदा करते हैं। इस तरह के कृत्य को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर कोई अव्यवस्था न हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा, हरियाणा में डंकी रूट (अवैध तरीके से लोगों को भेजने के लिए ट्रैवल एजेंटों द्वारा अपनाया गया मार्ग) का इस्तेमाल करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ भी कड़ा कानून लागू किया गया है। इस नए विधेयक के तहत, डंकी रूट पर ट्रैवल कराने वाले ट्रैवल एजेंटों को 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने यह कदम मानव तस्करी को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान:
-
सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन: अगर कोई व्यक्ति सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
-
डंकी रूट पर ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सजा: डंकी रूट के जरिए यात्रा कराने वाले ट्रैवल एजेंटों को 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
हरियाणा सरकार ने इस विधेयक को पारित करते हुए कहा कि यह कदम न केवल सार्वजनिक स्थलों पर अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है, बल्कि यह नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की असुविधा को रोकना और राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों के कामकाज को भी समाप्त करना है।
विधेयक के पारित होने से उम्मीद जताई जा रही है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर लाशों को लेकर प्रदर्शन और अवैध ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों में कमी आएगी, और राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत होगी।