शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में,
मुंबई, 27 मार्च – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 13 मार्च 2025 को सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। यह शिकायत विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश की गई। विशेष न्यायालय ने इस शिकायत का संज्ञान 19 मार्च 2025 को लिया।
धन शोधन और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाना है।
इसके अतिरिक्त, ईडी ने शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत, 24 मार्च 2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 9.39 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश दिया। अब तक इस मामले में कुल कुर्की और जब्ती की राशि लगभग 105.59 करोड़ रुपये हो चुकी है।
मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया
अंबर दलाल और अन्य के खिलाफ भी ईडी ने 21 मार्च 2025 को कार्रवाई की। इस मामले में मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियों और विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित एफडीआर, शेयर, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक फंड में निवेश के रूप में चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 36.21 करोड़ रुपये है।
इस प्रकार, ईडी ने विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क कर आर्थिक अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। यह कार्रवाई पीएमएलए (प Prevention of Money Laundering Act) के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य धन शोधन और धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाना है।