
यह एक्ट किसानों की भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है
व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
भिवानी, 10 अप्रैल 2025: भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने हरियाणा में सीड्स व पैस्टीसाइड्स एक्ट-2025 का विरोध कर रहे व्यापारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे अनैतिक और गैर कानूनी करार दिया और हरियाणा सरकार से मांग की कि इस एक्ट को तुरंत और दृढ़ता से लागू किया जाए। रवि आजाद के अनुसार, यह एक्ट किसानों की भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है और व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
किसानों की फसलों की पैदावार में गिरावट और खेती की लागत में बेवजह वृद्धि का कारण बन रहा है।
आजाद ने यह भी कहा कि इन व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग वर्षों से नकली बीज और कृषि रसायन (जैसे खाद, कीटनाशक आदि) का व्यापार कर रहा है, जिससे किसान लगातार लूटे जा रहे हैं। यह व्यापार किसानों की फसलों की पैदावार में गिरावट और खेती की लागत में बेवजह वृद्धि का कारण बन रहा है। इस व्यापार का सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है, और यदि यह व्यापारी नकली बीज और रसायन का व्यापार नहीं करते, तो फिर वे इस एक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं?
कानून के मुताबिक, अपराध में शामिल सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार होते हैं,
रवि आजाद ने व्यापारियों के कुतर्क का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन व्यापारियों का दावा है कि वे सील बंद पैकेट बीज और कृषि रसायन बेचते हैं, और इसलिए उनकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक, अपराध में शामिल सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार होते हैं, चाहे उनकी भूमिका या भागीदारी का स्तर कुछ भी हो। उन्होंने हरियाणा सरकार से अपील की कि इन व्यापारियों के कुतर्कों को नजरअंदाज कर, हरियाणा सीड्स व पैस्टीसाइड्स एक्ट-2025 को सख्ती से लागू किया जाए।
कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ तीन साल की सजा के साथ-साथ उम्रकैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए।
आजाद ने आगे कहा कि नकली बीज और कीटनाशक केवल फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये किसानों के सपनों और अरमानों को भी नष्ट कर देते हैं। उन्होंने मांग की कि नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ तीन साल की सजा के साथ-साथ उम्रकैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए।
अगर व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि वे किसान विरोधी हैं।
रवि आजाद ने कहा कि सरकार ने इस एक्ट में तीन साल की सजा का प्रावधान रखा है, लेकिन इसके बावजूद अगर व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि वे किसान विरोधी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई दशकों से इस मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है, और अगर सरकार इन व्यापारियों के दबाव में आकर यह कानून वापस लेती है, तो किसान यूनियन और नेता सिर्फ नारे लगाने तक सीमित रह जाएंगे, और किसानों के हितों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा।
किसानों के हित में कठोर कदम उठाए जाएं
रवि आजाद की यह टिप्पणी हरियाणा सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि किसानों के हित में कठोर कदम उठाए जाएं और नकली बीज और कृषि रसायन के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सीड्स व पैस्टीसाइड्स एक्ट-2025 को पूरी तरह से लागू किया जाए।